Uttar Pradesh

होम्योपैथी विभाग के निदेशक डॉ अरविंद कुमार वर्मा को हाईकोर्ट से राहत, हटाने के आदेश पर लगी रोक

लखनऊ:  होम्योपैथी विभाग के निदेशक डॉ अरविंद कुमार वर्मा को हाईकोर्ट ने राहत दी है। हाईकोर्ट ने उन्हें हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि एके वर्मा को विभाग में तबादलों को लेकर चल रहे विवाद के कारण निलंबित किया गया था और निलंबन अवधि में उन्हें राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गाजीपुर से संबद्घ किया गया था।

आयुष विभाग के प्रमुख सचिव रंजन कुमार ने प्रो. वर्मा को निलंबित करने का आदेश 16 जुलाई को देर रात जारी कर दिया था। इसमें प्रो. वर्मा पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पदीय दायित्व का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया। भ्रामक तथ्यों को प्रस्तुत कर दिग्भ्रमित किया। शिथिल और संवेदनहीन कार्यशैली रही।

दरअसल, इस कार्रवाई की पटकथा तबादले के दौरान ही लिख दी गई थी। होम्योपैथी विभाग में लंबे समय से तबादला रुका हुआ है। इस वर्ष तबादला सूची तैयार करके आयुष राज्यमंत्री के पास भेजी गई। कुछ पदों पर 14 और 15 जून दोपहर तक अलग-अलग संवर्ग के तबादला आदेश जारी हो गए थे लेकिन सभी तबादले निरस्त कर दिए गए थे।

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